पंचकूला_ चंडीगढ़: एचएनआर : ब्युटीफुल सिटी चंडीगढ़ में ड्राइविंग संबंधी कई नियम बदल गए हैं। यह खबर आपके लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समेटे हुए है। वाहनों की पुरानी स्पीड लिमिट के हिसाब से ही ड्राइविंग करते हैं तो यह भारी पड़ने वाला है। इससे मोटा जुर्माना और चालान होगा। ऐसा इसलकिए क्योंकि प्रशासन ने वाहनों की गति सीमा में अप्रैल से बदलाव किया है। यह बदलाव चंडीगढ़ में लागू भी हो चुका है। अब ट्रैफिक पुलिस नए नियमों के तहत ही चालान कर रही है।
नए नियमों के मुताबिक 8 लोगों तक की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा, एकल सड़क पर 50 किमी और सेक्टर के अंदर की सड़कों पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। नौ लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और एकल व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
दोपहिया और तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।